- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
- दुकानदारों के खिलाफ भी चलेगा अभियान, बच्चों के हाथों नशीला पदार्थ बेचने पर भेजा जाएगा जेल
बेगूसराय-
गुरुवार को जिलाधिकारी सह जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति के अध्यक्ष रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू समन्वय समिति की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया। इसके बाद बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों द्वारा धूम्रपान मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संपूर्ण जिले को धूम्रपान मुक्त बनाए रखने का जिलाधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई। बेगूसराय जिला को स्मोक फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने समस्त जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि धूम्रपान के बाद अब हमलोगों को जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। तम्बाकू नियंत्रण हेतु जिले में गठित त्रिस्तरीय छापामारी दस्ते के सभी सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, अब हमारा अगला अभियान बेगूसराय जिले को तंबाकू मुक्त जिला (टोबैको फ्री डिस्ट्रिक्ट) बनाने का होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान को सफल करने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा । समाज के आम लोगों के बीच जाकर तम्बाकू के सेवन पर पूर्ण नियंत्रण लगाने हेतु कार्य करने होंगे। लोगों को तम्बाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा।
तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया, राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलों में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा -2003)विभिन्न धाराओं के अनुपालन की स्थिति जानने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसी से अनुपालन सर्वेक्षण कराया जाता है। उस अनुपालन प्रतिवेदन के आधार पर कोटपा -2003 की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध) के अनुपालन की बेहतर स्थिति पाए जाने पर जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाता है। अब तक राज्य के बेगूसराय सहित 23 जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। जिलाधिकारी द्वारा आज बेगूसराय को राज्य के 23 वें जिले के रुप में धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। बेगूसराय जिले में कोटपा की धारा 4 का अनुपालन प्रतिशत 90% से अधिक पाया गया है।
श्री मिश्रा ने कहा कि जिले में 2019 से यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू सेवन करना एक खतरनाक आदत है जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सभी स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उसी प्रकार हमें तम्बाकू को समाप्त करने हेतु लड़ाई लड़नी होगी। विदित हो कि अब सार्वजनिक स्थलों यथा सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक सड़क, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध होगा। वहीं, इससे पूर्व सिविल सर्जन डॉ प्रमोद कुमार सिंह ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। तम्बाकू नियंत्रण के जिला नोडल पदाधिकारी डॉ संजय कुमार ने जिले में की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी।
- ये रहे उपस्थित :
इस मौके पर डीपीआरओ, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), एन सी डी सेल के वित्तीय सह लाजिस्टिक् सलाहकार सीड्स के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील चौधरी, मनोज झा, जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यक्रम प्रबंधक श्री शैलेश चंद्र समेत प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सहित थाना अध्यक्ष उपस्थित थे।
रिपोर्टर
Dr. Rajesh Kumar
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aaple Rajya News
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